
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने योगेंद्र चंदोलिया की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 मई को चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर 2023 को चंदोलिया को समन जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पैंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन जारी किया था। पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। राऊज एवेन्यू कोर्ट एम-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
