
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग सार्वजनिक करने की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हर चीज को सार्वजनिक करना जरुरी नहीं है और इस तरह की मांग से ऐसा लगेगा मानो जनता खुद पुलिस का काम करना चाहती हो।
एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन ने दायर याचिका में मांग की थी कि दिल्ली में लगे सभी सीटीटीवी कैमरों का लाइव या रिकॉर्डेट फुटेज आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अपराधों पर निगरानी रखी जा सके। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि इससे प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। ये फैसला सीधे जनता की सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सुनवाई के दौरान इस याचिका का केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि संविधान के तहत पुलिस का काम राज्य की सूची में आता है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस का अधिकार आम नागरिक को दे दिया जाए।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
