Madhya Pradesh

सिवनी पुलिस पर हिरासत और मारपीट के आरोपः हाईकोर्ट ने दिया एमएलसी व सुरक्षा का आदेश

Infamous Seoni Police Hawala Robbery Case: Seoni Police Accused of Detention and Assault: High Court Orders Protection of MLC and Security

जबलपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने गंगाबाई परमार बनाम राज्य शासन एवं अन्य प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय साराफ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कॉर्पस’ (व्यक्ति) को तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण (एमएलसी) के लिए सरकारी अस्पताल, जबलपुर ले जाया जाए।

कॉर्पस ने अदालत को बताया कि उसे मध्यप्रदेश पुलिस ने बिना औपचारिक गिरफ्तारी के हिरासत में लेकर एक होटल में रखा और पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी में मारपीट की गई। बाद में उसे छोड़ दिया गया। उसने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है और महाराष्ट्र के जालना अपने घर लौटने के लिए सुरक्षा चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि कॉर्पस का एमएलसी परीक्षण आज ही सरकारी अस्पताल, जबलपुर में कराया जाए। सिवनी पुलिस कंट्रोल रूम का 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए। एमएलसी के बाद कॉर्पस को पुलिस सुरक्षा के साथ जालना (महाराष्ट्र) भेजा जाए।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने यह स्पष्ट किया कि उसने मामले के आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि याचिकाकर्ता चाहे तो आगे विधिक कार्यवाही कर सकता है।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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