मुंबई, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए प्रयुक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नए नाम जोडऩे, नाम हटाने या अन्य परिवर्तन करने का विषय राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
राज्य निर्वाचन आयोग में पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की आज आयोग के कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरेश काकानी और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस बैठक के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने पत्रकारों को बताया कि स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए लागू अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का उपयोग स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए यथावत किया जाता है। इसके लिए एक अधिसूचित तिथि निर्धारित की जाती है। इन चुनावों के लिए वर्तमान में निर्धारित 01 जुलाई 2025 की अधिसूचित तिथि को विद्यमान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का उपयोग किया जाएगा। वार्डवार मतदाता सूचियाँ तैयार करते समय, मतदाताओं के नाम और पते विधानसभा क्षेत्र की सूची के अनुसार मतदाता सूची में दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के विभाजन के समय लिपिकों द्वारा की गई त्रुटियों, किसी मतदाता के वार्ड के आकस्मिक परिवर्तन, विधानसभा सूची में नाम होने के बावजूद वार्ड सूची में नाम न होने आदि के संबंध में मतदाता आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उम्मीदवारों के मुख्य प्रचारकों की संख्या और चुनाव व्यय में वृद्धि की माँग की। तदनुसार, राज्य में स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनावों के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा घोषित मुख्य प्रचारकों की संख्या की सीमा 20 से बढ़ाकर 40 करने पर विचार किया जाएगा और आयोग उम्मीदवारों के चुनाव व्यय में वृद्धि करने के लिए भी उचित निर्णय लेगा।
चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए सुरेश काकानी ने बताया कि राज्य के सभी 29 नगर निगमों, 246 नगर परिषदों, 42 नगर पंचायतों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। वर्तमान में वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने का काम चल रहा है। ड्राफ्ट या अंतिम मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही संबंधित स्थानों पर मतदाता सूची की फोटोकॉपी भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क देना होगा। बिना फोटो वाली पीडीएफ कॉपी वेबसाइट पर नि:शुल्क उपलब्ध है।
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(Udaipur Kiran) यादव
