
सुलतानपुर, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वर्ष 2013 के एक मामले में उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका काे निरस्त कर दिया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में अक्टूबर 2013 को राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा में मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए मुस्लिम युवकों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान को लेकर अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इस मामले में परिवादी मोहम्मद अनवर के साथ राजा राम उपाध्याय और विशाल बरनवाल ने भी गवाही दी थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 30 जनवरी को इस परिवाद को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मोहम्मद अनवर ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की थी।
मंगलवार को राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश राकेश ने निगरानी याचिका को निरस्त करने का आदेश दिया।
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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त
