
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख दंगों के मामलों में दोषी नरेश सहरावत को दस दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
नरेश सहरावत ने याचिका दायर कर कहा था कि उसकी मां का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। नरेश सहरावत ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने नरेश सहरावत की मां की मृत्यु की खबर को तस्दीक किया, जिसके बाद कोर्ट ने नरेश सहरावत को दस दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 नवंबर 2018 को सिख दंगों के मामलों में यशपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में 1984 में दो लोगों की हत्या के मामले में ये सजा सुनाई थी। दिल्ली पुलिस ने ये मामला सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था, लेकिन 1984 के दंगों की जांच करने वाली एसआईटी ने इस मामले को फिर से खोला। दोनों पर आरोप है कि 1984 में भड़के सिख दंगों के दौरान महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार की हत्या की थी। पुलिस से इस मामले की शिकायत हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
