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नाबालिग की गलत नीयत से हत्या के दोषी को 22 दिन में उम्रकैद

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) ।न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग बच्ची की गलत नीयत से हत्या कर शव खेत में छिपाने के दोषी को महज 22 दिन में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रजावली के गढ़ी पांडेय निवासी देवेंद्र सिंह ने 27 अगस्त को अपनी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री के गुम होने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस टीम ने अपर्हता की तलाश की तो उसका शव बाजरे के खेत में मिला। ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए गठित पुलिस की 5 टीमों ने साक्ष्य संकलन कर 3 दिन के अंदर अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गढ़ी पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अपर्हता का मोबाइल बरामद हुआ।

पुलिस टीम ने साक्ष्य एकत्रित कर मात्र 8 दिन में अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो मुमताज अली के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय में बच्ची के पिता, माँ, चाचा, डॉक्टरों, विवेवचक एवं प्रधानाचार्य के बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ध्यानपाल उर्फ पप्पू को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय का यह फैसला महज 22 दिनों में सुनाया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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