HimachalPradesh

केंद्र सरकार लागू करे व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून: रजनी पाटिल

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी की प्रेस वार्ता

शिमला, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं का पर्दाफाश करने वाले लोग आज भी सुरक्षा के अभाव में खतरे में हैं। केंद्र सरकार ने व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया है, जिससे सच उजागर करने वाले लोगों को धमकियों, उत्पीड़न और हिंसक हमलों का डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारत के नागरिकों के सशक्तिकरण का सबसे मजबूत औजार है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों ने इसकी स्वतंत्रता कमजोर की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में भ्रष्टाचार या गलत कार्यों का खुलासा करने वाले लोग आज भी असुरक्षित हैं क्योंकि व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना था जो प्रशासनिक गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण यह कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है।

रजनी पाटिल ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में यह माना गया है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा अनिवार्य है, जबकि भारत में कानून होते हुए भी सरकार इसे लागू करने से बचती रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जो लोग सच सामने लाना चाहते हैं, वे धमकियों और हमलों के प्रति असुरक्षित बने हुए हैं।

कांग्रेस नेत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह स्पष्ट मांग है कि सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए, 2019 में किए गए संशोधनों को निरस्त किया जाए और आयुक्तों को निश्चित पांच वर्ष का कार्यकाल दिया जाए। इसके साथ ही आयोगों में लंबित रिक्त पदों को पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया से भरा जाए ताकि जनता को समय पर न्याय मिल सके।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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