
गौतम बुद्ध नगर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जनपद गौतम बुद्ध नगर के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ज्योति की आत्महत्या मामले में फंसे प्रोफेसर डॉ. अनुराग हस्ती की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ा है। जिसमें गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में इस स्तर पर अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। प्रो. डॉ. अनुराग हस्ती ने यह दावा किया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनका घटना से कोई लेना-देना नहीं है। वे निर्दोष हैं और किसी भी प्रकार से छात्रा को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी की भूमिका की जांच अभी जारी है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 18 जुलाई 2025 को शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 21 वर्षीय मेडिकल की छात्रा ज्योति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विश्वविद्यालय के डेंटल साइंस विभाग की प्रोफेसर शैरी वशिष्ठ, महेन्दर सिंह, अनुराग अवस्थी, सुरभि और डीन डॉ. एम. सिद्धार्थ पर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मृतका का सुसाइड नोट हैंडराइटिंग जांच के लिए भेजा गया है।
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(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी
