
गौतम बुद्ध नगर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जनपद गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में मोनू उर्फ आमिर हुसैन व गौतम को आज दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को 21-21 दिन का कारावास भुगतना होगा।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 31 जुलाई वर्ष 2021 की रात को सेक्टर-62 के छोटा डी- पार्क के पास पुलिस पार्टी पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपितों को मौके से गिरफ्तार किया था। आरोपितों के पास से एक देसी तमंचा, दो कारतूस, एक मोबाइल, एक पीली धातु की चैन, कपड़े, बेल्ट, चप्पल और 80 हजार रुपये बरामद किए गए थे। अदालत ने दोषियों को हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने आदि का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
—————
(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी
