
जयपुर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व रिटायर आईएएस जीएस संधू सहित अन्य अफसरों के खिलाफ चर्चित एकल पट्टा मामले की सुनवाई कर रही एसीबी कोर्ट से आर्डर शीट मंगाई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई एक नवंबर को तय की है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की विशेष एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की आपराधिक याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। इससे पहले हाईकोर्ट ने गत 12 मई को राज्य सरकार की रिवीजन याचिका वापस लेने वाली अर्जी मंजूर कर दी थी। वहीं अशोक पाठक को इंटर्वीनर बनाते हुए मामले में पक्ष रखने व अदालत को सहयोग करने के लिए कहा था। राज्य सरकार ने मामले में जीएस संधू सहित तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की अर्जी को एसीबी कोर्ट की ओर से खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन अर्जी दायर की थी। जिसे नए तथ्य सामने आने के आधार पर वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करने वाले अशोक पाठक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 17 जनवरी 2023 और 15 नवम्बर 2022 के आदेश रद्द कर दिए थे। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी के आदेश से तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर और जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बंद कर दी थी। जबकि नवंबर 2022 के आदेश से पूर्व मंत्री धारीवाल के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटीशन सहित अन्य आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सीजे को कहा था कि वे मामले में दुबारा सुनवाई कर इस छह महीने में तय करें।
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(Udaipur Kiran)
