
भोपाल/सिवनी, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार सिवनी जिले की अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमती पूजा पांडेय (डीडी-18) को गंभीर कदाचार एवं संदिग्ध आचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
बता दें कि सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में 8 अक्टूबर 2025 की रात को एक चौंकाने वाली घटना घटी। कटनी से महाराष्ट्र के जालना जा रही एक कार में हवाला की भारी राशि होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग की। कार सवार सोहनलाल परमार और उनके साथी पर आरोप है कि वे लगभग 3 करोड़ रुपये की हवाला राशि नागपुर ले जा रहे थे। NH-44 पर शीलादेही बायपास के पास चेकिंग के दौरान SDOP पूजा पांडे के नेतृत्व में बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित एक टीम ने वाहन को रोका।
पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली और कथित तौर पर 1.45 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह पुलिस की नीयत पर सवाल उठाता है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर और साथियों के साथ मारपीट की, उन्हें धमकाया और राशि का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया। शेष राशि को जब्त दिखाकर बाकी को आपस में बांट लिया गया।
पीड़ित पक्ष ने दावा किया है कि कुल 2.96 करोड़ रुपये थे, लेकिन केवल 1.45 करोड़ ही दर्ज किए गए। ड्राइवर को पीट-पीटकर भगाने के बाद पीड़ितों ने 9 अक्टूबर को सिवनी एसपी सुनील मेहता के पास शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही सिवनी एसपी सुनील मेहता और जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा ने फौरन संज्ञान लिया। आईजी वर्मा ने बंडोल टीआई अर्पित भैरम समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जांच के लिए एसएसपी आयुष गुप्ता को 3 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। लेकिन जांच में SDOP पूजा पांडे की भूमिका संदिग्ध पाई गई। उनके नेतृत्व में हुई चेकिंग और उसके बाद की घटनाओं से सवाल उठे कि क्या यह सुनियोजित लूट थी?
यह आदेश पुलिस महानिदेशक (म.प्र.) कैलाश मकवाणा द्वारा जारी किया गया है। प्रकरण की प्राथमिक जांच रिपोर्ट एवं आगे की विभागीय कार्यवाही के निर्देश ’’पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन’’ को दिए गए हैं। जिसके बाद यह कार्यवाई की गई। निलंबन अवधि में श्रीमती पांडेय का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल रहेगा तथा उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया
