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लिंग परिवर्तन के बाद नाम बदलने पर विचार करेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

-शाहजहांपुर निवासी शिक्षक ने तीन साल में पूरी कराई सर्जरी प्रक्रिया

प्रयागराज, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस बात पर विचार तथा परीक्षण करेगा कि क्या किसी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं ?

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचआर मिश्रा और अधिवक्ता वीआर तिवारी से इस प्रश्न पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया है। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

न्यायालय ने अधिवक्ताओं से कर्नाटक तथा मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णयों के अवलोकन के लिए कहा है। शाहजहांपुर निवासी सहायक शिक्षक शरद रोशन सिंह नामक व्यक्ति की रिट याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।

याची ने अपनी लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने की मांग की है। याची ने 2020 में अपना लिंग परिवर्तन कराने का प्रयास शुरू किया और अंततः 2023 में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली। ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्राप्त किया। इसके बाद, उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम सरिता से शरद किए जाने के लिए अदालत का रुख किया। प्रकरण में प्रदेश सरकार के अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली और निदेशक, शिक्षा विभाग प्रतिवादी बनाए गए हैं।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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