Jharkhand

मानसिक बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के हनन पर है सजा का प्रावधान : राजेश

डालसा के कार्यक्रम में मौजूद लोग

रांची, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । न्यायायुक्त सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से रिनपास, में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया।

यह कार्यक्रम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी, राजेश सिन्हा, सहायक एलएडीसी, पंकज कुमार शर्मा, सुप्रिन्टेंडेंट, विनोद कुमार महतो, डिप्टी डायरेक्टर, सीमा सिंह, डॉ सुभाष सोरेन, डॉ जयप्रकाश, पीएलवी सम्पा दास सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी, राजेश कुमार सिन्हा ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट-2017 के बारे में लोगों को जानकारी दी और कानूनी प्रावधानों को बताया। उन्होंने ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार है और उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार परिवार समुदाय के सदस्यों की ओर से नहीं किया जाना चाहिए।

मानसिक बीमार व्यक्तियों के अधिकारों का हनन सजा का प्रावधान

उन्‍होंने कहा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के ईलाज के लिए रिनपास, सीआईपी में डालसा का लिगल-एड-क्लिनिक बना हुआ है, जहां पर पीएलवी नियुक्त है, जो निःशुल्क सहायता देने में लोगों को सहायता करते हैं।

सिन्हा ने यह भी कहा कि मानसिक रूप से पीड़ित बीमार व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कोई करता है, तो उन्हें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत सजा हो सकती है।

एलएडीसी सहायक पंकज कुमार शर्मा ने नालसा की ओर से संचालित योजना डॉन पर फोकस किया और कहा कि युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नशा न करें, नशा से तन-मन-धन की हानि होती है। नशा के आदि लोग अंततः अपराध की ओर जाते हैं और मानसिक रूप से बीमार हो जाते है। उन्होंने नालसा टॉल फ्री नम्बर – 15100 के बारे में जानकारी दी और कहा कि लाचार और विवश लोग उक्त नम्बर पर कॉल कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं रिनपास और सीआईपी में नियुक्त पीएलवी ने मानसिक रोगियों को अस्पताल की ओर से मिलनेवाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी।

—————

(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

Most Popular

To Top