
पलवल, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जिले में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को निजी प्ले स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग की सदस्य सुमन राणा और गणेश कुमार ने लघु सचिवालय पलवल में प्ले स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक की। इसमें स्पष्ट किया गया कि अब प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य होगा और सीसीटीवी कैमरे लगे होना भी आवश्यक है।
आयोग ने चेतावनी दी कि बिना मान्यता के चल रहे किसी भी प्ले स्कूल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला बाल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे सभी निजी प्ले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। एक समिति का गठन भी अनिवार्य
बैठक में बताया कि सभी प्ले स्कूलों के बाहर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098 प्रदर्शित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्कूलों में बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोक्सो एक्ट-2012 के तहत एक समिति का गठन भी अनिवार्य है। सभी नियम और सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से कार्यरत होने चाहिए।
प्ले स्कूल प्रबंधकों ने बैठक में नियमों में संशोधन का सुझाव दिया, जिस पर विभागीय स्तर पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी नूपुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्येंद्र कुमार, जाहुल खान, बाल कल्याण समिति के सदस्य निशांत गौड़, विक्रम वशिष्ठ, क्षमा कुमारी, दिनेश कुमार, रूबी मलिक, गुंजन और ललिता सहित जिले के विभिन्न प्ले स्कूलों के प्रबंधक उपस्थित रहे।
—————
(Udaipur Kiran) / गुरुदत्त गर्ग
