
कोलकाता, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) ।
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के असफल अभ्यर्थियों ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाल ही में जारी नई भर्ती अधिसूचना को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनका सवाल है कि जब ‘गलत प्रश्न’ से जुड़ा मामला अब भी न्यायालय में लंबित है, तब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की क्या आवश्यकता थी।
गुरुवार को न्यायमूर्ति ओम नारायण राय ने इस मामले में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। अब इस पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।
कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी की थी और कहा था कि पूजा पर्व समाप्त होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के खिलाफ 2017 और 2022 के टीईटी परीक्षाओं में असफल रहे अभ्यर्थी अदालत की शरण में पहुंचे हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2017 और 2022 की टीईटी परीक्षाओं में कुल 47 प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर पहले ही मामला दायर किया गया था, जो अब भी विचाराधीन है। न्यायालय ने इस मामले के समाधान के लिए प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और प्राथमिक शिक्षा परिषद के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उक्त मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक नई भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए और न्यायिक निर्णय के बाद ही पात्रता तय की जाए।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
