
जयपुर, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े मामले में पीड़िता की चचेरी बहन और उसके परिचित अभियुक्त धीरज को बीस साल की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी अलका बंसल ने दोनों अभियुक्तों पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडिता को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 26 अक्टूबर, 2023 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी चचेरी बहन उसे अपने दोस्त के निवास पर कार्यक्रम का कहकर ले गई थी। जब वह मौके पर पहुंची तो कोई कार्यक्रम नहीं था और सिर्फ अभियुक्त वहां मिला। इस दौरान चचेरी बहन उसके साथ रात को रुक गई। जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके चलते अगले दिन उसने अनाज में रखने वाली कीडे मारने की गोली खा ली थी, लेकिन गोली पुरानी होने के कारण उसकी जान बच गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्टूबर और चचेरी बहन को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में पता चला कि चचेरी बहन पीडिता को कार्यक्रम का बहाना कर अपने साथ ले गई थी। रात के वक्त तीनों एक ही कमरे में सोए थे। जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त और पीड़िता की चचेरी बहन को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran)
