Haryana

हरियाणा: रोगियों के लिए 255 वार्ड और 1091 बेड आरक्षित:आरती राव

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव चंडीगढ़ में पत्रकाराें से बातचीत करते हुए

-प्रदेश में अब तक 1041 डेंगू रोगी आए

चंडीगढ़, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा के लोगों के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त प्लेटलेट्स (सिंगल डोनर प्लेटलेट्स) की सुविधा उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर सरकार निजी ब्लड बैंक से भी मुहैया करवाएगी। प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है , सरकार लगातार निगरानी कर रही है।

गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में आरती राव ने कहा कि प्रदेश में अब तक डेंगू की जांच के लिए 65,707 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 1041 मामलों की पुष्टि हुई है। डेंगू से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि डेंगू की जांच के लिए लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में फ्री जांच की जा रही है जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी मात्र 600 रूपये की फीस निर्धारित की गई है। ब्लॉक स्तर पर भी ब्लड सैंपलिंग शुरू की हुई है। इसके लिए 27 टेस्टिंग लैब्स सक्रिय हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में 255 वार्ड और 1091 बेड डेंगू रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि डेंगू फैलने के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 3.17 करोड़ घरों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 1.73 लाख घरों में डेंगू का लारवा मिला और तुरंत उसको नष्ट कर दिया गया। जिन घरों में बार-बार लारवा पाया गया है , विभाग द्वारा उन घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। अब तक 87,143 घरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए राज्य में अब तक 7874 स्थानों पर फॉगिंग की गई है। इसके साथ ही राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर बैठक करके सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। फोगिंग कार्य नगर निकाय व पंचायत विभाग द्वारा नियमित किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि सरकार जल्द ही 28 मोबाइल फ़ूड सेफ्टी टेस्टिंग वैन की खरीद करेगी , इनसे एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। अक्तूबर 2024 से लेकर अब तक खाद्य पदार्थों के 3682 सैंपल लिए गए है जिनमें से 606 सैंपल फेल हुए हैं। जो सैंपल फेल हुए हैं उनके खिलाफ एडीसी -कम-एडजुडिकेटिंग-ऑफिसर की कोर्ट में केस दायर किए गए हैं। अब तक खराब खाद्य सामग्री बेचने वालों पर 1 करोड़ 10 लाख 56 हजार का जुर्माना भी किया जा चुका है।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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