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बीएसए अपने-अपने जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में बतौर इंचार्ज हेड मास्टर ड्यूटी कर रहे टीचरों की लिस्ट प्रस्तुत करें : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

-इंचार्ज हेड मास्टर के रूप में काम कर रहे टीचरों ने हेड मास्टर की वेतन देने की मांग की है

प्रयागराज, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत इंचार्ज हेड मास्टर को हेड मास्टर का वेतन देने की मांग में दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जिले में पढ़ा रहे टीचरों की सीनियारिटी (वरिष्ठता) सूची मांगी है। हाईकोर्ट ने बीएसए को निर्देश दिया है कि वे बताएं कि जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं और कितने टीचर कार्यरत हैं।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी. के. गिरी ने कुशीनगर, झांसी, बरेली समेत कई जिलों के सैकड़ों बतौर इंचार्ज हेड मास्टर काम कर रहे टीचरों की वेतन की मांग को लेकर दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर पारित किया है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं के टीचरों की अपने-अपने जिले में उनकी वरिष्ठता सूची मांगी है तथा निर्देश दिया है कि कोर्ट को बताया जाय कि याची टीचरों की सीनियारिटी अपने जिले में बतौर टीचर किस क्रम में है।

अपने आदेश में जस्टिस गिरी ने यह भी निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दाखिल विशेष अपील में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश कर रखा है कि विद्यालय में हेड मास्टर पर नियुक्ति जिला स्तर पर तैयार वरिष्ठता सूची में से ही उनकी सीनियारिटी के आधार पर होगी तो हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यदि डबल बेंच के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है तो हाईकोर्ट दोषी शिक्षाधिकारियो के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कार्रवाई करने को विवश होगी। हाईकोर्ट इन योजनाओं पर 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इंस्ट्रक्शन अपने विभागीय अधिवक्ता को बीएसए उपलब्ध कराएं ऐसा करने में विफल होने पर अदालत सख्त आदेश पारित करेगी।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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