
नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपित आशीष मिश्रा के खिलाफ गवाह को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। गुरुवार काे यूपी पुलिस ने इस बात की सूचना उच्चतम न्यायालय
के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को दी।
सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस ने कहा कि एक गवाह को धमकाने की शिकायत मिली जिसमें कहा गया कि आशीष मिश्रा और उसके पिता अजय मिश्रा टेनी ने धमकी दी थी। कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि गवाह को धमकाने के मामले में शुरुआती प्रक्रिया जिस डीएसपी ने पूरी की थी वही अधिकारी इस मामले की आगे भी जांच करेंगे।
सुनवाई के दौरान गुरुवार काे आशीष मिश्रा ने दीपावली में अपने घर लखीमपुर जाने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आशीष मिश्रा दीपावली को अपने घर जाएंगे और 22 अक्टूबर को घर छोड़ देंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के ट्रायल में अभियोजन पक्ष के 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और ट्रायल कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
इसके पहले उच्चतम न्यायालय
ने आशीष मिश्रा को रामनवमी के मौके पर अपने घर जाने की इजाजत दी थी। उच्चतम न्यायालय
ने कहा कि आशीष मिश्रा लखीमपुर में रहने के दौरान किसी भी सभा में शामिल नहीं होंगे। 24 मार्च को कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मिली जमानत को वापस लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल जारी रखा जाए। उच्चतम न्यायालय
ने 22 जुलाई, 2024 को आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी थी। उच्चतम न्यायालय
ने आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत दी थी लेकिन वह लखीमपुर खीरी नही जाएंगे।
उच्चतम न्यायालय
ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इस घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत दी थी, जिन पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय
ने साफ किया कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी, 2022 को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
