HEADLINES

उद्धव गुट की याचिका पर 12 नवबंर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चुनाव चिह्न पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर त्वरित सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में नगर निकायों का चुनाव जनवरी में होने वाला है, इसलिए इस मामले पर त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। तब कोर्ट ने 12 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

उद्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई है। याचिका में शिंदे गुट को धनुष बाण चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।

निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया और धनुष बाण चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया। आयोग ने पाया था कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को निर्वाचन आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है। निर्वाचन आयोग के इस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। धनुष बाण चुनाव चिह्न बाल ठाकरे के समय से शिवसेना का चुनाव चिह्न रहा है।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

Most Popular

To Top