
मुरादाबाद, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उपजिलाधिकारी बिलारी विनय कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि अवैध खनन नियंत्रण कन्ट्रोल रुम के नम्बर 7452857328 पर रोस्टर के अनुसार कार्मिकों की तैनाती की गई है। जिससे अवैध खनन की शिकायत की जा सकती है।
उपजिलाधिकारी ने कहा कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के उपरान्त माह अक्टूबर से मिट्टी खनन एवं परिवहन की गतिविधियां प्रारम्भ हो जाती है, जिसके सम्बन्ध में कई बार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। अवैध खनन पर पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की खनन अनुमतियों के धारक अनुमति के क्रम में खनन प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमति की एक प्रति संबंधित पुलिस चौकी, एक प्रति संबंधित थाना एवं एक प्रति तहसील स्थित खनन कन्ट्रोल रुम में जमा करेंगे।
संबंधित पुलिस चौकी इंचार्ज/हल्का प्रभारी अनुमति से संबंधित ग्राम लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के साथ स्थलीय निरीक्षण कर अनुमति प्राप्त स्थान का जी.ओ. रिफरेन्स अपने पास सुरक्षित रखेंगे। संबंधित राजस्व निरीक्षक जी.ओ. रिफरेन्स्ड फोटो की एक प्रति खनन नियंत्रण कक्ष में रक्षित खनन अनुमति के साथ चस्पा करेंगे।
अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए थानावार राजस्व कर्मियों सहित टास्क फोर्स गठित की गई है। उपजिलाधिकारी बिलारी के साथ टीम सदस्य प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी, राजस्व निरीक्षक बिलारी व लेखपाल क्षेत्र बिलारी हैं। टीम प्रभारी अंकित गिरी तहसीलदार बिलारी के साथ टीम सदस्य प्रभारी निरीक्षक थाना कुन्दरकी/सोनकपुर, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल हैं एवं टीम प्रभारी विजय कुमार श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार स्योंडारा के साथ टीम सदस्य प्रभारी निरीक्षक थाना मैनाठेर/पाकबड़ा, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल हैं। अवैध खनन में लिप्त भू-स्वामी एवं खननकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कृषकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए 100 घन मीटर तक के आवेदन ही डीम्ड अनुमतियां हैं। इस तरह की अनुमतियों में भारी वाहन यथा जेसीबी, डम्पर आदि का प्रयोग वर्जित रहता है। ऐसी अनुमतियों के धारक अपने ट्रैक्टर एवं ट्रालियों पर आवेदन की प्रतियों को चस्पा करेंगे। पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा है कि ऐसे अनुमति धारकों को कदापि परेशान न किया जाये। ये अनुमति धारक भी प्रातः 06 बजे से शाम 06 बजे तक ही खनन/परिवहन की गतिविधियां कर सकते हैं।
अवैध खनन से संबंधित शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बिलारी मो0 नं0 9454416874, तहसीलदार बिलारी मो0 नं0 9454416876, क्षेत्राधिकारी पुलिस बिलारी मो0 नं0 9454401544, प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी मो0 नं0 9454404034, प्रभारी निरीक्षक थाना कुन्दरकी मो0 नं0 9454404045, प्रभारी निरीक्षक थाना मैनाठेर मो0 नं0 9454404049, प्रभारी निरीक्षक थाना सोनकपुर मो0 नं0 9454404041 एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पाकबड़ा मो0 नं0 9454404054 पर अवगत कराया जा सकता है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
