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हाईकोर्ट ने विवि रजिस्ट्रार को चेताया, नियमानुसार कार्रवाई नहीं तो वेतन से वसूली जाएगी राशि

राजस्‍थान हाईकोर्ट

जयपुर, 8 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि विवि की ओर से आवंटित आवास को तय अवधि के बाद कितने लोगों ने खाली नहीं किया है। वहीं ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं या नहीं। यदि इन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं की गई है तो जुर्माना राशि के बराबर राशि रजिस्ट्रार के वेतन से वसूल की जाएगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुभाष राठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुमन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को राजस्थान विश्वविद्यालय का कर्मचारी होने के आधार पर विवि प्रशासन ने एक साल के लिए आवास आवंटित किया था। एक साल की अवधि पूरी होने के बाद उसे आवास खाली करने का नोटिस दिया गया और उस पर करीब डेढ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि विवि प्रशासन की ओर से उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के समान स्थिति रखने वाले कई लोग इन आवासों में पांच साल की अवधि से अधिक समय से रह रहे हैं और उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से न तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह का जुर्माना लगाया गया। ऐसे में उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विवि के रजिस्ट्रार को शपथ पत्र पेश कर जानकारी देने को कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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