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झारखंड उच्च न्यायालय ने जीएसटी घोटाले में विक्की भालोटिया और अमित गुप्ता की जमानत याचिका की खारिज

फ़ाइल फ़ोटो  उच्च न्यायालय

रांची, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में हुए करीब 800 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को आरोपित विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल और अमित गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकलपीठ ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पक्ष को सही माना। इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरव कुमार ने पैरवी की, जबकि आरोपितों की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पक्ष रखा।

मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और अब तक चार से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्त में लिए गए आरोपियों में शिवकुमार देवड़ा, विक्की भालोटिया, अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल हैं।

ईडी और जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच में खुलासा हुआ कि शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता सहित कई आरोपितों ने करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए थे। इन चालानों के आधार पर 800 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।—————

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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