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अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर को हाई कोर्ट से राहत नहीं

– अगली सुनवाई 17 नवंबर को

नैनीताल, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्त पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर की ओर से आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दायर याचिकाओं में सरकार को अपनी ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तिथि नियत की।

पुलकित व सौरभ को कोटद्वार की एडीजे कोर्ट की ओर से मई में अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मामले के अनुसार वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में कार्य करने के दौरान रिजार्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या करने का आरोप है। अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। सरकार की ओर से कहा गया कि फोरेंसिक जांच में पुलकित और उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर मिली थी और अपने व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने भी इसका उल्लेख किया था। सरकार ने कहा कि अभियुक्तों ने रिजार्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर डीवीआर से छेड़खानी भी की थी। मामले में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त जेल में हैं। कोर्ट में अंकिता के पिता ने भी एक प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि अभियुक्तों की याचिकाओं पर उनका पक्ष भी सुना जाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिन पक्षकारों को निचली अदालत के दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। जिस पर सरकार की ओर से बताया गया कि सभी दस्तावेज कोर्ट में दिए जा चुके हैं।

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(Udaipur Kiran) / लता

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