
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । देश के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया गया है कि सरकार ने कफ सिरप में ‘डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड’ नामक घटक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, केन्द्र सरकार ने इस खबर को भ्रामक और पूरी तरह से गलत बताया है।
केन्द्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) फैक्ट चेक ने बुधवार को बताया कि खासी की दवा कफ सिरप में ‘डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड’ घटक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने ‘डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड’ युक्त कुछ निश्चित-खुराक संयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष रूप से उन पर जो एंटीहिस्टामाइन और डिकंजेस्टेंट के साथ मिलाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 साल के बच्चों में उनके उपयोग को सीमित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट है जिसका उपयोग सूखी, अनुत्पादक खांसी से राहत पाने के लिए खांसी की इच्छा को कम करके किया जाता है। यह आमतौर पर सर्दी-ज़ुकाम की दवाओं में अस्थायी राहत के लिए पाया जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर लगातार सामने आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई है।
—————
(Udaipur Kiran) / विजयालक्ष्मी
