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महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

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जयपुर, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने आपसी विवाद के चलते परिचित महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मोहन लाल जाट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने महिला की हत्या करने जैसा गंभीर अपराध किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी नहीं अपनाई जा सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मामले में संजय साहू ने 23 दिसंबर, 2018 को खोह-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा कि वह दोपहर को वह दुकान से लूनियावास खाना खाने जा रहा था। मंगल बाजार मैदान के पास उसे काफी भीड नजर आई। उसने पास जाकर देखा तो पेड के नीचे महिला की लाश पडी हुई है और साडी खून से सनी है। इस पर उसने अपने मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के एक गवाह मोहन ने अदालत को बताया कि मृतका प्रेम देवी के पति की मौत होने के बाद अभियुक्त उसके घर आने लगा था। दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे और उसका खर्चा भी अभियुक्त ही उठाता था। दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद हारून ने कहा कि अभियुक्त को हत्या करते किसी ने नहीं देखा। अभियुक्त मृतका के घर आता-जाता था और यह बाद मृतका के परिवार वालों को पसंद नहीं थी। ऐसे में हो सकता है कि उसके परिजनों ने ही उसकी हत्या की हो, लेकिन पुलिस ने इस दिशा में कोई अनुसंधान नहीं किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना की अभियुक्त ने महिला की हत्या की है।

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(Udaipur Kiran)

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