Haryana

गुरुग्राम नगर निगम डोर-टू-डोर केवल अलग किया गया कचरा ही उठाएगा

गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर व बेहतर शहर बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करते हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता।

-वाहनों में कचरे के अलग-अलग खंड होंगे और ये जीपीएस-सक्षम होंगें

-यूएलबी आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने गुरुग्राम में स्टेक होल्डर्स के साथ की बैठक

-गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर शहर बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स ने दिए अपने सुझाव

गुरुग्राम, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने मंगलवार को गुरुग्राम में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, बल्क वेस्ट जनरेटर्स, ठोस कचरा प्रबंधन एजेंसियों, निगम पार्षदों व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में ठोस कचरा प्रबध्ंान ड्राफ्ट उप नियम-2025 पर विस्तार से चर्चा की गईऔर स्टेक होल्डर्स ने गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर शहर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने स्टेक होल्डर्स से आह्वान किया कि वे गुरुग्राम को स्वच्छ व बेहतर शहर बनाने में सहयोग करें।

बैठक में गुप्ता ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उप नियम-2025 का उद्देश्य शहरों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को वैज्ञानिक, पारदर्शी और टिकाऊ बनाना है। इनके लागू होने से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा तथा शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में नागरिकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम प्रतिदिन डोर-टू-डोर कलेक्शन सुनिश्चित करेगा और केवल पृथक किया गया कचरा ही उठाया जाएगा। वाहनों में कचरे के अलग-अलग खंड होंगे और ये जीपीएस-सक्षम होंगे। सभी वाहन एमसीजी व स्वच्छ भारत मिशन लोगो से चिह्नित होंगे। संकरी गलियों के लिए छोटे वाहन और उपयुक्त मार्ग तय होंगे। शहर में चयनित स्थलों पर द्वितीयक संग्रहण केंद्र और एमआरएफ यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जहां कचरे का पृथक्करण, पुनर्चक्रण और कम्पोस्टिंग की जाएगी। इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे और फुटेज 30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा तैयार किए गए ठोस कचरा प्रबंधन ड्राफ्ट उपनियम 2025 शहर की स्वच्छता व्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे।

बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में ठोस कचरे के समुचित प्रबंधन और निस्तारण को सुव्यवस्थित करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ड्राफ्ट बाई लॉज 2025 अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये उप नियम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और भारत सरकार के ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य शहर में कचरा प्रबंधन प्रणाली को संगठित, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

उन्होंने बताया कि उप नियमों में सभी नागरिकों और संस्थानों को अपने घर, कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर उत्पन्न कचरे को अलग-अलग करना होगा। इनमें गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू हानिकारक कचरा शामिल है। इसके अलावा, जरूरत अनुसार सीएंडडी वेस्ट, बागवानी वेस्ट व बायो मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को भी अलग-अलग करके निर्धारित नियमों के अनुसार निस्तारित करना चाहिए।

(Udaipur Kiran)

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