HEADLINES

एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष सहित 3 को जमानत नहीं, 6 को राहत

19 अवैध भवनों को सील करने वाले आदेश पर लगाई रोक

जयपुर, 6 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, किशोर चौधरी और महेश कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। वही अदालत ने शेष 6 अन्य आरोपियों मनीष, रामसिंह, विकास, साहिल, अक्षय और राकेश कुमार सैनी को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पीठासीन अधिकारी अरुण गोदारा ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में अधिवक्ता भगवान सहाय व अन्य वकीलों ने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिवेशन के नाम पर आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम विवि में आयोजित किया गया। जिसका शांतिपूर्वक विरोध किया गया था। इससे आक्रोशित होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस के लोगों ने हमला किया। वहीं पुलिस ने दबाव में आकर प्रार्थियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। मामले में एक तरफ तो उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर धाराओं में अपराध करना मानते हुए उन्हें उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया। ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है। इसके अलावा गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी खारिज करने की गुहार की। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत प्रदेशाध्यक्ष सहित तीन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए शेष को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top