Jammu & Kashmir

कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की

कुलगाम, 06 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) ।

नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अपने अटूट अभियान को जारी रखते हुए, कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत एक और कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क कर ली है।

पुलिस स्टेशन काजीगुंड के मामले की एफआईआर संख्या 85/2024 यू/एस 8/15, 21 एनडीपीएस अधिनियम की जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी चेकी बडवानी, कुरीगाम, तहसील काजीगुंड का निवासी, मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों में शामिल रहा है और उसके पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं था। आरोपी फिलहाल जिला जेल भद्रवाह में बंद है।

जांच में आगे पता चला कि आरोपी ने अवैध रूप से एक आवासीय घर हासिल किया था जिसकी कीमत लगभग 25 लाख (पच्चीस लाख रुपये) है। त्वरित कार्रवाई करते हुए काजीगुंड पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्यवाही शुरू की, जिससे उक्त संपत्ति की कुर्की हुई।

यह कार्रवाई जिले से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने और अवैध नार्को-फाइनेंसिंग की जड़ों पर प्रहार करने के अपने मिशन में कुलगाम पुलिस द्वारा एक और दृढ़ कदम का प्रतीक है।

क्षेत्र के लोगों ने ड्रग तस्करों और उनके नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई के लिए कुलगाम पुलिस के प्रयासों की व्यापक सराहना की है।

जिले को नशा मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एसएसपी कुलगाम ने कहा कि कुलगाम पुलिस ड्रग तस्करों और अवैध ड्रग व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखेगी। ऐसे उपायों का उद्देश्य न केवल आपूर्ति श्रृंखला पर अंकुश लगाना है, बल्कि इन नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ को भी खत्म करना है। हमारा अंतिम लक्ष्य हमारे युवाओं और समाज को इस खतरनाक खतरे से बचाना है।

(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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