
जबलपुर, 5 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा में बीते 30 सितंबर 2025 की रात हुई एक भीषण बस दुर्घटना के मामले में पुलिस ने आरोपी बस चालक को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिहोरा थाने में दुर्घटना के संबंध में अपराध क्रमांक 613/25, धारा 110 बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) और 184 एम.वी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों में से एक आरक्षक सिपाही लाल विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बी.एन.एस. का इज़ाफा किया गया है।
यह दुर्घटना तब हुई जब एक बस चालक ने नवरात्रि झाँकी देखने आई भीड़ पर खतरनाक तरीके से बस चला दी, जिससे एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और 12 से 14 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में बस चालक प्रदीप मिश्रा को भी चोटें आई थीं जिसके कारण उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। रविवार को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होते ही सिहोरा पुलिस ने आरोपी चालक प्रदीप मिश्रा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय सिहोरा के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल सिहोरा भेज दिया गया है। घटना में प्रयुक्त बस को भी जब्त कर लिया गया है।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
