Maharashtra

महाराष्ट्र में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का एफडीए का आदेश

मुंबई, 05 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने रविवार को कोल्ड्रिफ सिरप की विक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एफडीए की ओर से आम नागरिकों से इस संदर्भ में सतर्क रहने की भी अपील की है।

एफडीए सूत्रों ने रविवार को बताया कि तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा निर्मित इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट होने का संदेह है, जो एक जहरीला रसायन है जिसके सेवन से गंभीर नुकसान या यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। एफडीए ने कहा कि संबंधित बैच कोल्ड्रिफ सिरप (फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप), बैच संख्या क्रमांक 13 है, जिसकी निर्माण तिथि मई 2025 और समाप्ति तिथि अप्रैल 2027 है। एफडीए ने सभी लाइसेंस धारकों, खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों और आम जनता को इस बैच की बिक्री, वितरण या उपयोग तुरंत रोकने और बिना किसी देरी के स्थानीय औषधि नियंत्रण अधिकारियों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि इस कफ सिरप से मध्यप्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी वजह से आज एफडीए ने इस कफ सिरप की विक्री पर तत्काल रोक लगाए जाने का आदेश जारी किया है।

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(Udaipur Kiran) यादव

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