अदालत ने दोषी पर एक लाख 20 हजार जुर्माना भी लगाया
हिसार, 4 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की
अदालत ने साढ़े पांच साल की बच्ची से रेप के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई
है। अदालत ने शनिवार को सुनाए अपने फैसले में दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना
भी लगाया है। यह मामला 4 सितंबर 2021 का है।
अदालत में चले मामले के अनुसार जिले के एक गांव की महिला ने महिला थाना में
शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि 4 सितंबर 2021 की रात को
गांव का एक युवक उनके घर में घुस आया। उसने सो रही साढ़े पांच साल की बेटी को उठाकर
नीचे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां
की नींद खुली और वह नीचे आईं। जब महिला ने युवक को पकड़ने की कोशिश की, तो वह उन्हें
धक्का देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां के बयान पर आरोपी के
खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार
किया था। हिसार के जिला अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद सुनाई
है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
