
अनूपपुर, 4 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्यालय में बैंक खातों का लेनदेन में उपयोग कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के रीवा निवासी दो आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं।
कोतवाली थाना प्रभारी अरविन्द जैन ने शनिवार को बताया कि अनूपपुर निवासी भास्कर बंजारे ने थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 सितंबर को सामतपुर तालाब के पास मिले दो युवक कार्तिकेय पाण्डेय एवं योगेश मिश्रा दोनो निवासी रीवा ने बताया कि वह अनूपपुर में बस स्टैंड के नजदीक होटल एन. के. में रूके हैं और मनी इनवेस्टमेन्ट के लिये केवल बैंक खातों का उपयोग करने देने पर इनवेस्टमेन्ट के लाभ की एक बड़ी हिस्सेदारी का फायदा उठा सकने का विश्वास दिलाया गया। भास्कर बंजारे ने दोनों नवयुवक की बातों पर विश्वास करते हुये अपने बैंक खाते की जानकारी देने पर खाते में 97, 500 रूपये आ गये जिसका आहरण दोनो आरोपियो ने प्रार्थी से कराया और रख लिये और दस हजार रूपये अतिरिक्त रूप से प्रार्थी से लेकर भविष्य में लाभ होने का बताया गया। इसी तरह विकाश पटेल निवासी पिपरिया के साथ भी बैंक खाते का उपयोग तक निवेश के नाम पर लाभ का विश्वास दिलाया जाकर धोखाधडी की गई है। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध की धारा 318(4),3(5) बी.एन.एस पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
टी.आई कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रवीण साहू, प्रधान आरक्षक शेख रसीद एवं आरक्षक अब्दुल कलीम, आरक्षक राजेन्द्र अहिरवार (सायबर सेल) की टीम द्वारा अनूपपुर बस स्टेण्ड के नजदीक होटल एन.के. में 21 वर्षीय योगेश मिश्रा पुत्र नागेद्र मिश्रा, निवासी शारदापुरम थाना समान जिला रीवा एवं कार्तिकय पाण्डेय पुत्र 22 वर्षीय ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम वैकुण्ठपुर थाना सिरमौर जिला रीवा को गिरफ्तार कर आरोपियों के मोबाईल एवं धोखाधड़ी से अर्जित की गई दस हजार रूपये की धनराशि जप्त की गई है। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान द्वारा आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर कोतवाली थाना की पुलिस टीम इन्दौर भेजी गई है।
अनूपपुर पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी
पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने आम नागरिकों को एडबाईजरी जारी कहां कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए लालच अथवा प्रलोभन में आकर अपने बैंक खातों की जानकारी ना दें एवं बैंक खातों का उपयोग अन्य व्यक्ति के लेन देन में ना होने दे। स्वंय के बैंक खातों का उपयोग अन्य व्यक्तियों व्दारा किये जाने पर धोखाधड़ी की वारदात का शिकार हो सकते है।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला
