
प्रयागराज, 03 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की एक मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के मामले में आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक रोक लगा दी है। दो अभियुक्तों जीशान व अनीस को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है।
इनका कहना है कि याची निर्दोष है। सह अभियुक्तों के बयान पर उसे फंसाया गया है। एफआईआर व केस डायरी देखने से साफ है कि उसके खिलाफ बी एन एस की धारा 109(1) के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति बम से घायल नहीं हुआ है। धारा 288 का अपराध बन सकता है, किन्तु इसमें छह माह की कैद या पांच हजार जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। इसलिए याची को गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पेश होने या याचिका तय होने जो जल्दी हो तक खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआईआर के अंतर्गत याची को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
