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किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के मामले में दाेषी काे उम्र कैद की सजा

कोर्ट

उरई, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के मामले में पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार काे दाेषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने संयुक्त रूप से बताया कि यह घटना 31 जुलाई 2020 की है। चौरसी नई बस्ती निवासी रोहित वर्मा ने एक गांव की किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित के पिता ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला पंजीकृत किया।

पुलिस ने 23 अगस्त 2020 को इस मामले में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। 16 फरवरी 2021 को आरोपी रोहित के खिलाफ आरोप तय किए गए। लगभग पांच साल तक चले इस ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सामने छह गवाह पेश किए।

शुक्रवार काे मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आराेपित रोहित वर्मा को दाेषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की 50 हजार रुपये की राशि में से, कोर्ट ने 30 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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