
हिसार, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । यहां की अदालत ने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के
पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया को जमानत दे दी है। आदमपुर क्षेत्र की युवती की शिकायत
पर रेप के आरोप में जेल में बंद देवेन्द्र बुड़िया शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। आदमपुर थाना में दर्ज करवाई शिकायत में युवती ने देवेन्द्र बुड़िया पर आरोप
लगाया था कि विदेश भेजने का लालच देकर बुड़िया ने पहले चंडीगढ़ और बाद में जयपुर में
उसके साथ रेप किया। युवती के अनुसार बुड़िया ने खुद को एक्टर सलमान खान से अच्छे संबंध
बताते हुए उसे स्टार बनाने का भी वादा किया।
युवती की शिकायत पर आदमपुर थाना पुलिस
ने इस वर्ष 25 जनवरी को देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ रेप सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस
दर्ज किया था। अपने खिलाफ मामले में अग्रिम जमानत लेने के लिए देवेन्द्र बुड़िया जिला
न्यायालय के अलावा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका
खारिज कर दी गई। फिर भी पुलिस के समक्ष हाजिर न होने पर उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया।
फेसबुक पर लाइव आने के शौकीन देवेन्द्र बुड़िया को हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच ने
गत 29 जून को जोधपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हिसार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन पर मुकदमा चल रहा है। अपनी जमानत याचिका
पर सुनवाई के दौरान देवेंद्र बुड़िया ने शुक्रवार कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने
कोई अपराध नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर
कर ली।
पुलिस 1912 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर चुकी
आदमपुर पुलिस ने पिछले महीने देवेंद्र बूड़िया के खिलाफ 1912 पन्नों की चार्जशीट
दाखिल की थी, जिसमें 45 गवाह बनाए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास बुड़िया
के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें चंडीगढ़ के उस होटल की सीसीटीवी फुटेज भी शामिल
है जहाँ युवती के साथ बलात्कार हुआ था। इसके अलावा, पुलिस के पास इस बात के भी साक्ष्य
हैं कि घटना वाले दिन बुड़िया जयपुर के एक फ्लैट में युवती के साथ मौजूद था। पुलिस के
पास युवती और बुड़िया के मोबाइल का डेटा भी है। पुलिस ने युवती के बयानों के आधार पर
जांच की और यह चार्जशीट तैयार की है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
