सोपोर, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी पर चल रही कार्रवाई के तहत सोपोर पुलिस ने दो आदतन ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एक बयान में पुलिस प्रवक्ता ने आरोपियों की पहचान उमर फारूक शेख पुत्र फारूक अहमद शेख निवासी सीलू सोपोर जो कोट भलवाल जेल, जम्मू में बंद है और अब्दुल हामिद मीर पुत्र अब्दुल रशीद मीर निवासी जनवारा सोपोर जो जिला जेल, पुंछ में बंद है के रूप में की।
दोनों बार-बार अपराध करने वाले अपराधी हैं और उनके खिलाफ कई एनडीपीएस मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार की गई निवारक कार्रवाइयों के बावजूद वे मादक पदार्थों के व्यापार में लिप्त रहे जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को लगातार खतरा बना रहा।
सोपोर पुलिस ऐसे बार-बार अपराध करने वालों पर कड़ी निगरानी रख रही है और आने वाले दिनों में कई और लोगों की पहचान की जा रही है, उनका पता लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोपोर से नशीली दवाओं के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।
पुलिस ने बताया कि पिछले 4 दिनों में उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3 अलग-अलग एफआईआर में 6 अन्य को गिरफ्तार किया है जिनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है।
सोपोर पुलिस नशीले पदार्थों के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराती है और जनता से सतर्क रहने, नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने और नशा मुक्त सोपोर बनाने के मिशन में हाथ मिलाने का आग्रह करती है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
