Assam

जुबीन गर्ग मौत मामला: सीआईडी ने हत्या की धारा 103 (बीएनएस) जोड़ी

जुबीन

गुवाहाटी, 02 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े 18/2025 नंबर के मामले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) जोड़ दी है।

पहले इस मामले में बीएनएस की धारा 61(2), 105 और 106(1) शामिल की गई थी। अब धारा 103 के जुड़ने से यदि आरोपित दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है।

यह बड़ा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब शुरुआत में इस घटना को ‘दुर्घटना’ बताया गया था। हालांकि, सिंगापुर के समुद्र में हुई पूरी घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद असम की जनता और जुबीन के प्रशंसकों ने इसे ‘हत्या’ करार दिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा, जिन्होंने पहले इसे दुर्घटना कहा था, बाद में मीडिया के सामने ‘जुबीन की हत्या’ शब्द का इस्तेमाल करने लगे।

1 अक्टूबर को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आयोजक श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को गुवाहाटी लाकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ से सीआईडी ने एक बैग भी बरामद किया, जिसमें कुछ टैबलेट और दस्तावेज मिले हैं। टैबलेटों की प्रकृति और उपयोग की जांच की जाएगी।

एसआईटी अब 18 सितंबर की रात के हर पहलू की जांच कर रही है—पार्टी कहां और किसने आयोजित की, वहां कौन-कौन मौजूद था, यॉट पर क्या हुआ और क्यों जुबीन को समुद्र में ले जाया गया। इसके अलावा श्यामकानु महंत से जुबिन की सिंगापुर यात्रा और उनके वित्तीय लेन-देन को लेकर भी गहन पूछताछ हो रही है।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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