Bihar

विशेष गहन पुनरीक्षण: अंतिम निर्वाचक सूची का हुआ प्रकाशन, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सौंपी गयी प्रति

विशेष गहन पुनरीक्षण: अंतिम निर्वाचक सूची का हुआ प्रकाशन,   मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सौंपी गयी प्रति

छपरा, 30 सितंबर (Udaipur Kiran News) । निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को जिला पदाधिकारी ने अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया।

उन्होंने बताया कि आम जनता के अवलोकन हेतु निर्वाचक सूची का प्रकाशन प्रत्येक मतदान केन्द्र, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर पर किया गया है। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट पर भी इसे देखा जा सकता है।

जारी रहेगी सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया

जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के साथ ही सतत अद्यतीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इसके तहत कोई भी योग्य व्यक्ति सूची में नाम जोड़ने, शामिल नामों के सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया आम चुनाव के तहत नाम निर्देशन के दस दिन पूर्व तक जारी रहेगी। आम लोगों से अपील किया गया कि वे अंतिम सूची में अपने नाम की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफ लाईन या आयोग के वेबसाइट व वोटर हेल्प लाईन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों को प्रदान की गयी निर्वाचक सूची की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी

जिलाधिकारी ने सूची प्रकाशन के साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ मंगलवार को बैठक कर निर्वाचक सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की दो प्रतियां उपलब्ध करायीं।

उन्होंने ने अनुरोध किया कि अपने स्तर पर विधानसभा वार और एक-एक मतदान केंद्र के स्तर पर निर्वाचक सूची का गहन अवलोकन करना सुनिश्चत करें। ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं।

बैठक में बसपा के मनोज राम, भाजपा के विवेक कुमार सिंह व उमेश तिवारी, सीपीआईएम के ऋषिकेश तिवारी, कांग्रेस के बच्चू प्रसाद बिरु, जदयू के मो फिरोज, लोजपा के रवि प्रताप राठौड़, सीपीआई एमएल के दीपंकर कुमार मिश्रा, आप के सुमेश्वर सिंह उर्फ मुनी जी आदि उपस्थित थे।

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों विकल्प

ऑफलाइन के लिए मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) से अथवा प्रखंड कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। जबकि ऑनलाइन के लिए https://voters.eci.gov.in/ पर या ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दाखिल किया जा सकता है। साथ ही निर्वाचन संबंधी जानकारी या सुझाव के लिए मतदाता हेल्प लाईन का टॉल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

आदर्श-आचार संहिता की दी गयी जानकारी

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रेस नोट जारी होने के अधिकतम 48 घंटे के अन्दर सभी सार्वजनिक स्थानों से एवं 72 घंटे के अन्दर राजनैतिक दलों को सभी निजी संपतियों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, वाल पेंटिंग, झण्डा इत्यादि हटाना होगा। उन्होंने बिहार संपति विरूपण निवारण अधिनियम-1985 यथा संशोधित 2010 का उल्लेख करते हुए बताया कि इसका उल्लंघन संज्ञेय अपराध है। इसके उल्लंघन पर छह माह के कारावास या एक हजार का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति तक भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इस दौरान जनसभा, रैली, जूलूस, रोड-शो, वाहन का संचालन आदि के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेना होगा। अनुमति प्राप्त करने के उपरांत प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही लाऊड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचक को प्रलोभन, डराने-धमकाने, आपत्तिजनक भाषण आदि के भी दायरे में आने की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जिले में सभा आयोजित करने हेतु मैदानों को उनकी क्षमता के साथ चिन्हित किया गया है। जिसकी सूची सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही हेलिकोप्टर की लैंडिग हेतु चिन्हित स्थलों की सूची भी उपलब्ध करायी गयी है।

निर्वाचकों की संख्या एक नजर में

कुल निर्वाचक की संख्या:

29,02,683

कुल पुरुष निर्वाचक:

15,32,691

कुल महिला निर्वाचक:

13,69,978

कुल अन्य निर्वाचक :

14

18-19 आयु वर्ग के निर्वाचक:

49,042

20-29 आयु वर्ग के निर्वाचक:

5,80,703

30-39 आयु वर्ग के निर्वाचक:

7,35,803

40-49 आयु वर्ग के निर्वाचक:

6,57,107

50-59 आयु वर्ग के निर्वाचक:

4,44,216

60-69 आयु वर्ग के निर्वाचक:

2,65,501

70-79 आयु वर्ग के निर्वाचक:

1,29,230

80+ आयु वर्ग के निर्वाचक:

41,081

सेवा निर्वाचक:

11,073

दिव्यांग वर्ग के निर्वाचक:

25,300

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(Udaipur Kiran) / सुरभित दत्त

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