शिमला, 30 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दिवाली पर्व के उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में बिना अनुमति पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) शिमला पंकज शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन, शिमला के संज्ञान में यह बात पुनः आई है कि कुछ व्यक्ति/दुकानें विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना आगामी दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे बेचने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने मंगलवार को कहा कि आम जनता और सभी दुकानदारों/व्यापारियों की जानकारी के लिए यह पुनः दोहराया जा रहा है कि पूरे शिमला जिला में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण या वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में औचक निरीक्षण किया जाएगा और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनधिकृत स्टॉक को तत्काल जब्त करना, व्यापार लाइसेंस रद्द करना या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल हो सकता है।
उन्होंने सभी लाइसेंस धारी विक्रेताओं को अपने लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आम जनता भी पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर अधिकृत लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदें। वर्ष 2025 में सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार दिवाली उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
जिला प्रशासन पटाखों की अनधिकृत बिक्री या भंडारण को रोकने के लिए किसी भी दोषी के विरुद्ध सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई करेगा। किसी भी अप्रिय घटना की पूरी ज़िम्मेदारी अनधिकृत बिक्री में शामिल लोगों की होगी।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
