HimachalPradesh

एचआरटीसी पेंशनरों को पहली तारीख को पेंशन देने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

शिमला, 27 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हर माह की पहली तारीख को नियमित रूप से पेंशन जारी करने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। यह याचिका एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पुरोहित और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका पर उच्‍च न्‍यायालय ने सुनवाई करते हुए एचआरटीसी को नोटिस जारी कर मामले की सुनावई 13 नवंबर को तय की है।

याचिका में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 83 का हवाला दिया गया है जिसे 2021 के संशोधन के तहत अपडेट किया गया था। इस नियम के अनुसार पेंशन हर माह की पहली कार्यदिवस को जारी किया जाना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि एचआरटीसी को सरकारी पेंशनरों के लिए लागू नियमों के अनुरूप पेंशन समय पर जारी करने के निर्देश दिए जाएं।

यह उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 1995 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अधिनियम, 1950 की धारा 34 के तहत एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की थी। यह योजना सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुरूप अपनाई गई थी और इसमें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन भी लागू होते हैं। 6 अक्टूबर 1995 को जारी अधिसूचना के अनुसार एचआरटीसी को पेंशन वितरण हेतु अलग पेंशन कोष बनाना था और निगम के वित्त सह-मुख्य लेखा अधिकारी को पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार पेंशन वितरण में देरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसी देरी पर संबंधित विभाग को ब्याज सहित भुगतान करने का दायित्व हो सकता है। उच्च न्यायालय ने एचआरटीसी को इस मामले में 13 नवंबर 2025 से पहले जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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