Haryana

गुरुग्राम में लूट के तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा

-अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल कठोर कारावास की दी सजा

गुरुग्राम, 27 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हथियार के बल पर गैस गोदाम के मैनेजर व कार चालक से नकदी व मोबाइल फोन लूटने वाले तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2018 को थाना सेक्टर-40 गुरुग्राम की पुलिस टीम को एच-ब्लॉक साउथ सिटी-1 गुरुग्राम से 37 लाख रुपए की लूट होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस थाना सेक्टर-40 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर एक व्यक्ति, उसके गैस गोदाम का मैनेजर व ड्राइवर हाजिर मिला। उसने पुलिस टीम को शिकायत देकर कहा कि उसका गांव टिकली में गैस का गोदाम है। वहां से उसका मैनेजर रोज कैश लेकर बैंक में जमा करने जाता है। बैंक की तीन दिन की छुट्टी होने के कारण गैस गोदाम के 37 लाख रुपए की नकदी मैनेजर टैली व चेक करने के बाद 26 नवंबर 2018 को उसका मैनेजर व ड्राइवर बैंक में रुपए जमा कराने के लिए गाड़ी में बैठे। इसी दौरान दो नौजवान लडक़े आए और एक लडक़ा गाड़ी के दोनों दरवाजों पर आकर पिस्तौल दिखाकर नगदी का बैग व ड्राइवर का मोबाइल फोन लूटकर ले गए। इस शिकायत पर पुलिस थाना सेक्टर-40 में केस दर्ज किया गया।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस केस में कार्रवाई करते हुए लूटने को वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपी सन्नी उर्फ हनी निवासी गांव छोटी पुठ खुर्द (दिल्ली), अजय निवासी कुतुबगढ़ (नई दिल्ली) व ईश्वर उर्फ दीपक निवासी गांव ब्राह्मणवास, जिला रोहतक (हरियाणा) को काबू करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस केस की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 26 सितंबर 2025 को एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र मलिक की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों सन्नी व अजय को धारा 392, 397 व 120बी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, आरोपी ईश्वर उर्फ दीपक को धारा 392, 397 व 120बी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना व शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran)

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