
नई दिल्ली, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर कानून के उल्लंघन के मामले में दो लाख का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज करते हुए ये जुर्माना लगाया।
उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस सर्कुलर पर रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों के नाम कई मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि आप कैसे वैधानिक प्रावधान के विपरीत फैसला ले सकते हैं। उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में बताया गया था कि कई मामलों में ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही थी, जिनके नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में शामिल थे। उच्च न्यायालय ने पाया था कि यह स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय का कहना था कि जब कानून स्पष्ट रुप से यह रोक लगाता है कि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं हो सकता। यह वैधानिक प्रतिबंध है, तो राज्य चुनाव आयोग का सर्कुलर इस प्रतिबंध के बिल्कुल विपरीत है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
