
बेंगलुरु, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य सरकार के आदेश
पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ ने दो दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अंतरिम आदेश में सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग पर लोगों के डेटा की गोपनीयता को लेकर कुछ ज़रूरी शर्तें लगाई गई हैं। सरकार जनता से इकट्ठा किए गए डेटा को किसी को न बताए। पिछड़ा वर्ग आयोग डेटा की गोपनीयता की रक्षा करे। लोगों को केवल वही जानकारी मिलनी चाहिए, जो वे स्वेच्छा से प्रदान करते हैं। जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। काेर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए शर्तों के साथ कहा है कि जानकारी देने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। काेर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग को डेटा की गोपनीयता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है और अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
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(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा
