Uttrakhand

पुरोला ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी फंसी कानूनी पेंच में, वित्तीय और प्रशासनिक पावर सीज

पुरोला प्रमुख श्रीमती निश्चिता

उत्तरकाशी, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । सिविल जज सीनियर डिवीजन उत्तरकाशी जयश्री राणा की अदालत ने प्रमुख पद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही, उन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों से भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।

बता दें चुनाव याचिका संख्या 30/2025 में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बड़ी राहत देते हुए पुरोला क्षेत्र पंचायत प्रमुख नितिशा पंवार को बड़ा झटका देते हुए वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं।याचिकाकर्ता श्रीमती आंचल ने इस आदेश को लोकतंत्र और न्याय की जीत बताई।

बता दें कि आंचल ने 11 अगस्त 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि नाम में टाइपिंग भूल के कारण निशिता के स्थान पर नितिशा दर्ज किया गया है, प्रमुख हेतु इस नाम के किसी भी व्यक्ति द्वारा नामांकन नहीं किया गया है । आरोप है कि बिना तथ्य एवं सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट्स संज्ञान में लेते हुए, जो चुनाव प्रक्रिया की वैधता को प्रभावित करता है। हालांकि, आरओ द्वारा यह आपत्ति टाइपिंग भूल होने के आधार पर निरस्त कर दी गई।

इस निर्णय के विरोध में याचिकाकर्ता ने तुरंत उच्च न्यायालय, नैनीताल का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहत इस प्रकरण को जिला न्यायालय, उत्तरकाशी को चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई हेतु निर्देशित किया था।

याचिकाकर्ता ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि निशिता उर्फ निशिता पंवार के पास दो-दो अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र थे और वर्तमान में दोनों ही प्रभावित है, जो की नियमावली व भारतीय संविधान में दिए गए व्यवस्थाओं का उल्लंघन हैं।

न्यायालय ने बुधवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए वर्तमान प्रमुख निशिता उर्फ निशिता पंवार (पत्नी अंकित शाह) के प्रमुख पद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही, उन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों से भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।

(Udaipur Kiran) / चिरंजीव सेमवाल

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