Uttar Pradesh

महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन व निदेशक के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा

मामले की एफआईआर कॉपी

जौनपुर,25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दीवानी न्यायालय के आदेश पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई के अध्यक्ष व निदेशक समेत स्टार मोटर्स जौनपुर के खिलाफ बुधवार को लाइन बाजार थाने में जालसाजी व हेराफेरी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें पीड़ित का वाहन थार राक्स बुकिंग के नाम पर धन हड़पने का आरोप लगाया गया है। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव निवासी राजमन यादव पुत्र गणेश यादव एडवोकेट ने तीन अक्टूबर 2024 को स्टार मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा पॉलिटेक्निक चौराहा जौनपुर के यहां थार रॉक्स वाहन को 21 हजार ऑनलाइन जमा कर बुक कराया था। इन्हें मार्च 2024 में डिलीवरी देने का वादा किया गया था ,लेकिन उसके पहले उनकी बुकिंग को कैंसिल करते हुए उनके खाते में 18900 वापस कर दिए गए और 2100 रुपए काट लिए गए। जिस पर गणेश यादव एजेंसी पर पहुंचे उन्होंने कारण पूछा लेकिन वह जवाब नहीं दे सके और न ही उनका काटा हुआ पैसा वापस किया।पीड़ित ने मामले को दीवानी न्यायालय जौनपुर में अपने पक्ष को रखा, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और विभिन्न धाराओं में लाइन बाजार थाने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके साथ शोषण, हेराफेरी,धोखाधड़ी विश्वासघात और जालसाजी की गई है। इसके बाद 23 सितंबर 2025 को लाइन बाजार थाने में स्टार्स मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा पॉलिटेक्निक चौराहा जौनपुर व निदेशक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई और इसके अध्यक्ष तथा एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होते ही जिले में इससे जुड़े लोगों में खलबली मच गई।पीड़ित गणेश यादव ने बताया कि बहुत लोगों के साथ ऐसा किया जाता है और जिनकी पहले की बुकिंग रहती है बाद में कोई लेने आता है। उससे अधिक पैसा वसूल कर पहले वाली की बुकिंग कैंसिल कर दिया जाता है और दूसरे को अधिक पैसे लेकर वाहन को दे दिया जाता है। बहुत लोग इसके शिकार हुए हैं।इस मामले में गुरुवार जानकारी लेने पर थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू किया गया है।जल्द ही इस मामले में कार्यवाहीं किया जाएगा।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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