
फिरोजाबाद, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । न्यायालय ने बुधवार को दंपत्ति की गोली मारकर हत्या करने के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर के क्षेत्र टापा खुर्द में 11 जून 2011 को कमल सिंह पुत्र प्यारेलाल तथा उसकी पत्नी अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कमल सिंह के भाई गया प्रसाद ने थाने में गिरजा शंकर, राम सिंह, गोविंद, हरविंदर पुत्रगण शेर सिंह व मुन्नालाल पुत्र तेज सिंह निवासीगण टापा खुर्द थाना उत्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद पांचों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा, बब्बू सारंग की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पांचों को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 56 – 56 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
