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राजस्थान में चयनित सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर सुप्रीम काेर्ट की राेक बरकरार

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2021 में हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के प्रोबेशन और ट्रेनिंग पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में तीन महीने के अंदर पूरी की जाए।

दरअसल, 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने 18 नवंबर, 2024 को चयनित एसआई के प्रोबेशन और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित एसआई अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। आज उच्चतम न्यायालय ने डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए साफ किया कि डिवीजन बेंच में लंबित अपील पर अंतिम फैसला होने तक किसी भी चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तब तक उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का आदेश लागू रहेगा। उच्चतम न्यायालय में याचिका कैलाशचंद्र और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील शिवमंगल शर्मा ने कहा कि चयनित एसआई अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, भले ही उन्हें फील्ड पोस्टिंग न दी जाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ट्रेनिंग पर भी रोक जारी रहेगी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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