Madhya Pradesh

इन्दौर में ट्रक हादसे मामले में हाईकोर्ट ने एन्ट्री पॉइंट के वीडियो फुटेज मांगे

गम्भीर आरोपों के चलते  टीकमगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस सिसोदिया निलंबित

जबलपुर, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । मध्‍य प्रदेश के इंदौर में बीते 15 सितंबर की शाम को घुसे एक ट्रक द्वारा कई लोगों को कुचलने के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार को उस एन्ट्री पॉइंट के वीडियो फुटेज पेश करने के निर्देश दिए जहां से ट्रक घुसा था। इस हादसे की खबर अखबारों में प्रकाशित होने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सरकार और इन्दौर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।

मामले पर हुई सुनवाई के दौरान इन्दौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और डीसीपी आनंद कलादगे व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया।

उल्लेखनीय है कि बीते 15 सितंबर की शाम को 7:20 बजे एयरोड्रम इलाके की सड़क पर नो एन्ट्री में ट्रक क्र. एमपी 09 जेड पी 4069 घुस गया। करीब सवा किमी तक घुसे इस ट्रक के सामने जो भी आया, ट्रक उसे कुचलता चला गया। इस हादसे में करीब 35 लोग घायल हुए, जिसमें दो की मौत और 15 गंभीर रूप से घायल हुए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को इन्दौर बेंच में करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर की जा रही है। जवाब का अवलोकन करके बेंच ने सरकार को सीसीटीवी फुटेज पेश करने के निर्देश दिए।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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